बांका। शिक्षा विभाग (Bihar Education Department) की प्रस्वीकृति के बिना ही जिला में 21 प्राइवेट स्कूलों का संचालन हो रहा है। इन विद्यालयों ने पूर्व में ही आवेदन कर यू डाइस प्राप्त कर लिया है, लेकिन विभाग की प्रस्वीकृति के बिना भी पिछले कई सालों से विद्यालय का संचालन कर रहे हैं।
बिना सक्षम प्राधिकार से प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र प्राप्त किए विद्यालय का संचालन शिक्षा अधिकार कानून का उल्लंघन है। ऐसे विद्यालयों का यू-डाइस कोड रद करने के साथ ही शिक्षा विभाग इनसे जुर्माना भी वसूल करेगी।
फिलहाल, समग्र शिक्षा अभियान के डीपीओ राज कुमार राजू ने पत्र जारी कर इन सभी विद्यालयों को तीन दिनों के अंदर प्रस्वीकृति के लिए ई-संबंधन पोर्टल पर आवेदन करने को कहा है। ऑनलाइन आवेदन में विद्यालय को अपना सारा अभिलेख भी ऑनलाइन ही अपलोड करना है।




